जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं सांप्रदायिक संदेश, फोटो-चित्र पोस्ट एवं फॉरवर्ड करने पर प्रतिबंध ।

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रतलाम । टी स्टेट न्यूज धर्मराज डाबला । अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी बृजेंद्र रावत द्वारा रतलाम जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा आपसी सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश जिले के संपूर्ण राजस्व क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो, चित्र, संदेश, सांप्रदायिक संदेश आदि का प्रचार-प्रसार एवं फॉरवर्डिंग प्रतिबंधित किया गया है। इसी प्रकार ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सांप्रदायिक अथवा सामाजिक सौहार्द प्रभावित करने वाले संदेश पोस्ट करने, कमेंट करने तथा ऐसे संदेशों को प्रसारित अथवा फॉरवर्ड करने की गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी आपत्तिजनक, भ्रामक, उद्वेलित करने वाले अथवा सामाजिक सौहार्द प्रभावित करने वाले संदेश, फोटो या वीडियो का प्रसार न करें तथा जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 23 अक्टूबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

News Desk
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संपादक, संपर्क : +91°-7974343036 UID : 5456-8645-08082015 से निरतंर पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विगत 9 वर्ष पत्रिका सिटी बलाष्ट् देनिक स्वतंत्र एलान रतलाम सहित अन्य समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए वर्तमान में समाचार पोर्टल टी स्टेड न्यूज के प्रधान संपादक की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं । वर्ष-2024 में मध्यप्रदेश सरकार से जिला स्तरीय पत्रकार के अलावा धार जिले के सक्रिय पत्रकार के रूप में कार्य कर रहे हैं ।
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